25 मई 2020
लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है। डीएम (जिलाधिकारी) अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करके ही खोला जा सकता है।
हालांकि अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में है तो उसे खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि एक तिहाई दुकानें ही खोली जाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र का बच्चा और प्रेग्नेंट महिलाओं की एंट्री पर मनाही होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सभी एंट्री प्वांइट पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का प्रबंध करना आवश्यक होगा। दुकान के सभी स्टाफ ग्लव्स और मास्क पहनेंगे. साथ ही अंदर आने वाले सभी विजिटर्स की डिटेल लिखी जाएगी।