योगी सरकार द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत। डॉक्टर सूर्यकांत

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    लखनऊ 17 मई 2020 डॉक्टर सूर्यकांत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के एक जाने माने चिकित्सक हैं और समय समय पर जनता की भलाई के लिए विचारों को व्यक्त करते रहते हैं।
    वर्तमान समय में भी कोरोनावायरस की महामारी को देखते हुए डॉ सूर्यकांत ने तम्बाकू उत्पादों को बंद करने के फैसले का स्वागत किया है।
    उत्तर प्रदेश के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल के सदस्य डॉ सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश में तंबाकू, सुपारी, पान, पान मसाला, गुटखा आदि की बिक्री एवं उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाने पर सरकार की तारीफ की है।

    ज्ञात रहे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को तंबाकू उत्पादों, सुपारी आदि पर प्रतिबंध लगाने, थूकने पर प्रतिबंध लगाने तथा जनता को इस दृष्टि से जागृत करने के लिए एक पत्र लिखा है। केजीएमयू के तंबाकू निषेध क्लीनिक के संस्थापक एवं प्रभारी डॉ सूर्यकांत ने बताया की पान तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी आदि में चबाने पर लार का उत्पादन ज्यादा होता है जिससे व्यक्ति बार-बार थूकता है। कोरोना के इस संक्रमण काल में थूकने पर पूरी पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसके साथ ही वे सभी पदार्थ जिनसे थूकने की बार-बार इच्छा होती है जैसे तंबाकू, खैनी, पान, पान मसाला, गुटखा, सुपारी आदि के प्रयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए तथा जनता को भी इस संबंध में जागरूक करना चाहिए।
    डॉ सूर्यकांत ने आगे बताया कि वैसे भी तंबाकू और उसके उत्पादों से 40 तरह के कैंसर व 25 तरह की अन्य बीमारियां होती हैं। तंबाकू और उसके उत्पादों से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है अतः तंबाकू का उपयोग स्वास्थ्य के लिए वैसे भी बहुत खराब है। डॉ सूर्यकांत ने जनता से आह्वान किया है कि अपने स्तर पर तंबाकू के विरोध में जागृति एवं अभियान चलाएं।
    लॉकडाउन में सरकार सख्ती बढ़ाने जा रही है। मास्‍क नहीं पहनने और जगह-जगह थूकने वाले मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार ने सार्वजनिक स्‍थानों और कार्यस्‍थलों पर मास्‍क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी रोक लग गई है। अपनी हरकतों से बाज न आने वालों के खिलाफ सख्‍त दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी।
    उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के द्वितीय संशोधन की अधिसूचना के तहत अब बगैर फेस कवर/मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
    इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहली बार में 100 से 500 रुपये तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपये तक और आगे हर बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।बाइक सवार के थूकने पर 250 रूपए का जुर्माना है।
    डॉक्टर सूर्यकांत ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ साथ लोगों को बीमारी से छुटकारा भी मिलेगा।

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