नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2020 जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते वाहनों के कागज रीन्यू नहीं करा पाने वालों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून 1989 के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए।
बल्ली की होटल” में राहत साहब की दावत
बल्ली की होटल” में राहत साहब की दावत
पुराने इंदौर का एक अदबी किस्सा है।
वफ़ा नाम की शायरा थी। मुशायरे में बहुत कम शिरकत करती...
प्रश्न- क्या स्कूल में खुम्स की राशि दी जा सकती है
शिया हेल्पलाइन 16 रमजान 27 मार्च 2024
कार्यालय आयतुल्लाह अल उज़मा सैय्यद सादिक़ हुसैनी शीराज़ी से जारी हेल्प लाइन पर नीचे दिए गये प्रश्नो के...
१२६ वीं बरसी पर याद किए गए सर सैयद
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ (अल्मनाई) एसोसिएशन, लखनऊ की ओर से रहीम नगर स्थित एसोसिएशन के कैम्प कार्यालय में एम.ए.ओ. कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक,...
नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव की जीत की बधाई: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली छात्रसंघ चुनाव में जीत पर छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने...
मौलाना तौक़ीक राज़ा की तबीयत खराब अस्पताल में भर्ती
हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब को
सीने में दर्द की शिकायत के बाद, अस्पताल में भर्ती कराया गया
इससे पहले उनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी...