आज दिनांक 28 नवंबर 2020 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित कानून को मंजूरी दे दी।
आज से या कानून उत्तर प्रदेश में लागू है ।
इस अध्यादेश को राज्य सरकार को 6 महीने में विधानसभा में पारित कराने पड़ेगा।