कब्रिस्तानों पर हो रहे अवैध निर्माण के सिलसिले पर एडवोकेट मो0 हुसैन रिज़वी से बातचीत

    0
    50

    आज The revolution news के एडिटर बहार अख्तर ज़ैदी ने वरिष्ठ अधिवक्ता मो.हुसैन रिज़वी जो वक़्फ़ अधिनियम के जानकार और वक़्फ़ न्यायाधिकरण के प्रसिद्ध अधिवक्ता है से कब्रिस्तान आराज़ीयों पर जो निर्माण दुकानात ,मकानात हो गए है उनके संबंध में बात की तो उनका कहना है कि कब्रिस्तान आराज़ीयों ओर किसी भी तरह के निर्माण कानूनन नही हो सकते है। जो भी निर्माण हुवे है वो ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से किये गए अवैध निर्माण है जिनको सरकार को गिरा देना चाहिए और कब्रिस्तान को उसकी पूर्ववत स्थिति में लाना चाहिए। इस पर माननीय न्यायालय की कई स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं।
    माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मो.लकबई बनाम मो.हनीफा AIR 1976 SC में यह वयवस्था दी गयी है कि यदि किसी भूमि को एक बार कब्रिस्तान घोषित कर दिया जाता है तो उस भूमि का प्रयोग अन्यथा नही किया जा सकता ।और न ही उसकी परकीर्तिक को परिवर्तित किया जा सकता है ।चाहे उसका प्रयोग तत्समय कब्रिस्तान के रूप में हो रहा हो या न हो रहा हो। उसकी प्रकृति प्रत्येक दशा में कब्रिस्तान ही रहेगी।
    The revolution news का यह कहना है कि अब सवाल यह उठता है कि इतना स्पष्ट कानून होने के बाद भी तमाम कब्रिस्तान पर निर्माण हो गए है।यहाँ तक कब्रिस्तान का अस्तित्व ही मिट गया कालोनिया बन गयी। और वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से कोई प्रभावी करवाई क्यो नही की गई।
    हमारी टीम कार्य कररही ही जल्दी ही हम आप के सामने पेश करेंगे उन कब्रिस्तानों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जिन पर अवैध निर्माण हो गए है और वक़्फ़ बोर्ड क्यों खामोश है ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here